20 हजार वर्ग मीटर में फैली अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर

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बागपत, 18 फ़रवरी (हि.स.)। उप्र के

बागपत जिले में अनाधिकृत कालोनियों पर प्राधिकरण का बुलडोजर जारी है। मंगलवार देर शाम तक प्राधिकरण ने 20 हजार वर्ग मीटर में फैली अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत अवैध कॉलोनी में मकान न बनाए।

बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण के जेई अजीत कुमार ने मंगलवार देर शाम बताया कि बागपत द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन कार्यवाही की गई है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा बड़ौत क्षेत्र में विकसित की जा रही दो अनधिकृत कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया है।

जिसमे मोहित तोमर व रोहित तोमर पुत्रगण श्री संजय तोमर, राहुल व वरुण पुत्रगण वीरेंद्र तोमर आदि, राज पैलेस के सामने बड़ौत पर लगभग 10000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी पर कारवाई की गई है। मोहित कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी, गोविंद गार्डन के पीछे बड़ौत पर लगभग 10000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया है।

उक्त दोनों कॉलोनियाँ बिना ले-आउट स्वीकृति एवं बिना विकास अनुमति के विकसित की जा रही थीं, जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। बताया कि जनहित एवं सुनियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त अनधिकृत प्लॉटिंग/निर्माण को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण की अपील

प्राधिकरण के जेई अजीत कुमार ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि/प्लॉट का क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित ले-आउट एवं मानचित्र विकास प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृत है,या नही। अन्यथा ऐसे अनधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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