उत्तराखंड मंत्रिमंडल की यूसीसी संशोधन सहित 19 प्रस्तावों को मंजूरी

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देहरादून, 15 जनवरी(हि.स.)। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन, पर्यटन नियमावली, गन्ना नीति, न्याय व्यवस्था, युवा खेल, ऊर्जा, शिक्षा और निर्वाचन से जुड़े कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार शाम सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल के बाद सचिव शैलेश बगोली सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में बीफ्रिंग की। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

उपनल कर्मचारियों के लिए “समान कार्य–समान वेतन” की शर्तों में संशोधन किया गया है। अब 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर यह लाभ मिलेगा। पहले चरण में इसका लाभ 08 कर्मचारियों को मिलेगा। भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्य ही कराए जाएंगे।

गृह विभाग की नियमावली में संशोधन के साथ ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई है।जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को अब 6 माह के बजाय 1 वर्ष के भीतर विवाह पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।

पर्यटन विभाग के अंतर्गत होम-स्टे योजना में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है।अब होम-स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को मिलेगा। बाहरी राज्यों के लोग केवल बेड एंड ब्रेकफास्ट चला सकेंगे, उन्हें होम-स्टे जैसा लाभ नहीं मिलेगा।

गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत प्रदेश की चीनी मिलें अब बैंकों से ऋण ले सकेंगी, जिसकी गारंटी राज्य सरकार देगी।पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी दी गई है।

गन्ना विकास में मूल्य विचलन के तहत अगेती प्रजाति के लिए 405 और सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति कुंतल मूल्य तय किया गया है।

निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और सचिव पदों के लिए नई सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम होगा।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत जिलों के लिए 6-6 नए पदों की स्वीकृति दी गई। ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी है।

कैबिनेट ने बागवानी मिशन के अंतर्गत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50% के साथ अब राज्य से 25% अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं, दून विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद (4 अकादमी, 2 अन्य) सृजित किए गए हैं। न्याय विभाग के तहत प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गई है। इन न्यायालयों के लिए कुल 144 पद सृजित किए जाएंगे। विशेष न्यायालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिलों में स्थापित होंगे। 07 एडीजी, 09 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे।

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के अंतर्गत खेल महाकुंभ में विधायक स्तर पर ट्रॉफी एवं 1 लाख, संसदीय स्तर पर 2 लाख और राज्य स्तर पर 5 लाख की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें गोबर व चीड़ की पत्तियों से बायो मास पैलेट बनेंगे। ब्रिडकुल रोपवे, टनल व कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा। खनन विभाग के तहत नंधौर व अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित किया गया है। #Uttarakhand-Cabinet-Decision, #ucc

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