प. बंगाल सरकार कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25 फीसदी 6 मार्च तक भुगतान करे : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 05 फ़रवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो अपने कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक के महंगाई भत्ते का भुगतान करे। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने महंगाई भत्ते को कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार करार देते हए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो महंगाई भत्ते के बकाया का 25 फीसदी 6 मार्च तक भुगतान करे।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी राज्य में महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सुरक्षा का एक उपाय है। महंगाई भत्ता बढ़ती महंगाई से कर्मचारियों को बचाता है। ये एक अतिरिक्त लाभ नहीं है, बल्कि न्यूनतम जीवनस्तर को बनाये रखने का उपाय मात्र है। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को बकाये महंगाई भत्ते का भुगतान किस तरह और किस समय सीमा में किया जाएगा, इसे तय करने के लिए जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है।

कमेटी में जस्टिस इंदू मल्होत्रा के अलावा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी कमेटी के सदस्य होंगे। इस कमेटी में भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (सीएजी) या उनकी ओर से मनोनीत एक वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। उच्चतम न्यायालय ने इस कमेटी को 16 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 16 मई को ही मामले की अगली सुनवाई होगी।

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