पूरे उत्तर प्रदेश में जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं : हाईकोर्ट

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–हाईकोर्ट ने सरकार से 10 जरूरी मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

प्रयागराज, 06 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के यह कहने पर कि पूरे राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को लागू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कमियां हैं, इस पर गहरी चिंता जताई। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पूरे राज्य में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और जुवेनाइल जस्टिस रूल्स, 2016 के तहत बताए गए मान्यता प्राप्त संस्थानों, जैसे “फिट पर्सन,“ “ग्रुप फॉस्टर केयर संस्थान,“ “ग्रुप फॉस्टर केयर देने वाले,“ और “केस वर्कर“ की उपलब्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ये संस्थाएं-संस्थान रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन (आरएंडआर) कार्यक्रम और कानून से टकराव वाले बच्चे को जमानत पर रिहा होने के बाद व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना को लागू करने के लिए ज़रूरी हैं। ये संस्थान रिहाई के बाद सहायता के स्तम्भ के रूप में काम करते हैं। उन्हें ज़रूरी देखभाल और निगरानी प्रदान करने का आदेश दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जमानत पर रिहा होने के बाद किशोर फिर से आपराधिक गतिविधि में शामिल न हो।

बेंच ने कहा कि इस सिस्टम की कमी के कारण जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का “सुधारात्मक न्याय“ का कानूनी आदेश “पूरी तरह से खत्म“ हो रहा है। कोर्ट असल में एक किशोर द्वारा दायर आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी, जो जमानत मांग रहा था। बेंच ने राय बनाई कि नाबालिग-अपीलकर्ता को रिहाई के बाद जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन (व्यक्तिगत बाल देखभाल) योजना की सख्त ज़रूरत है। इस काम को आसान बनाने के लिए, कोर्ट ने राज्य सरकार से इस प्लान को बनाने में मदद करने के लिए “फिट संस्थानों,“ “फिट व्यक्तियों,“ और “केस वर्कर्स“ के अस्तित्व के बारे में जानकारी मांगी। कोर्ट ने उन मानदंडों के बारे में भी पूछा जिनके आधार पर ऐसे संस्थानों को मान्यता दी गई।

हालांकि, राज्य की ओर से एजीए यह नहीं बता पाए कि क्या ऐसे किसी संस्थान की पहचान की गई। बेंच को बताया गया कि आरएंडआर प्लान को लागू करने के लिए ज़रूरी एजेंसियों और अधिकारियों को न तो नॉमिनेट किया गया और न ही मान्यता दी गई। कासगंज और मैनपुरी जिलों के बारे में कोर्ट ने कहा कि मान्यता के मानदंडों की कमी और मान्यता प्राप्त संस्थानों की कमी के कारण आरएंडआर कार्यक्रम को लागू नहीं किया जा सकता।

यह देखते हुए कि आरएंडआर कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षा है। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में स्कूल और शिक्षक देखभाल योजना में शैक्षिक गतिविधियों को लागू करने के उद्देश्य से क्रमशः “फिट संस्थानों“ और “फिट व्यक्तियों“ के रूप में नामित होने के मानदंडों को पूरा करते हैं। कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से राज्य सरकार की ओर से दस ज़रूरी मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

1. “योग्य संस्थानों-योग्य सुविधाओं,“ “योग्य व्यक्तियों,“ “ग्रुप फोस्टर केयर संस्थानों,“ “ग्रुप फोस्टर केयर देने वालों,“ “केस वर्कर्स“ के मानदंड तय करने के लिए उठाए गए कदम।

2. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के साथ रूल्स, 2016 के तहत विधिवत पहचाने गए-मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थाओं का विवरण पोस्ट रिलीज रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन कार्यक्रम-व्यक्तिगत बाल देखभाल योजनाओं के लिए।

3. क्या जिन स्कूलों में बच्चों को आरएंडआर कार्यक्रम-व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के हिस्से के रूप में कार्यक्रम के शैक्षिक जनादेश को पूरा करने के लिए भर्ती करने का प्रस्ताव है, उन्हें ऐसी संस्थाओं के रूप में पहचाना जा सकता है और स्कूलों में शिक्षकों को इस तरह नामित किया जा सकता है।

4. इन संस्थाओं के रूप में नामांकन के लिए संस्थानों-स्कूलों को अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने और शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की संभावना।

5. अन्य संस्थानों, स्वयंसेवी समूहों, नागरिक समाज संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, पेशेवरों का नामांकन जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता है। ऐसी संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमता है।

6. आरएंडआर कार्यक्रम-व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना (जिसमें कानून के साथ संघर्ष में बच्चे की शिक्षा शामिल है) के लिए शिक्षाशास्त्र-पाठ्यक्रम के विकास की संभावना।

7. कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए उपरोक्त शिक्षाशास्त्र-पाठ्यक्रम के विकास के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई , राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों जैसी संस्थाओं के सहयोग की संभावना।

8. शिक्षकों और अन्य सलाहकारों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना जिन्हें आरएंडआर कार्यक्रम-व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए ऐसी संस्थाओं के रूप में पहचाना जाना है।

9. आरएंडआर कार्यक्रम-व्यक्तिगत बाल देखभाल योजना के कार्यान्वयन के लिए एससीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थानों जैसे विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग की संभावना।

10. राज्य के अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल के लिए योजना बनाना, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, महानिदेशक (शिक्षा), शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा, इंटरमीडिएट शिक्षा, बेसिक शिक्षा), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, कौशल विकास के लिए मिशन निदेशक, खेल विभाग, स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, पुलिस विभाग, कानून विभाग और कोई भी अन्य विभाग शामिल हैं, जिसे जेजे एक्ट 2015 और नियम, 2016 को लागू करने के लिए सही समझा जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के साथ एक कॉन्फ्रेंस करने और एक साझा रुख दिखाने वाला हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कासगंज और मैनपुरी के जिला प्रोबेशन अधिकारियों और जिला स्कूल निरीक्षकों को भी 12 फरवरी को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया ताकि आर एंड आर कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में कोर्ट की मदद की जा सके।

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