सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है।
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि हमने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर विचार किया है। हमने देखा है कि इंडस्ट्री को चिंता है। पारंपरिक पटाखों की स्मगलिंग होती है। उससे ज्यादा नुकसान होता है। हमें एक बैलेंस्ड तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले एनसीआर में आते हैं। कोर्ट ने कहा कि पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच करेंगी और उनके क्यूआर कोड साइट पर अपलोड करने होंगे।
ज्ञातव्य है कि बैन लगाते समय कोविड पीरियड को छोड़कर एयर क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अर्जुन गोपाल केस में फैसले के बाद ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। छह सालों में ग्रीन क्रैकर्स ने एमिशन को काफी कम कर दिया है। इसमें एनईईआरआई का भी योगदान रहा है। 14.10.2024 से 1.1.2025 तक इन्हें बनाने पर पूरा बैन लगा दिया गया।