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हाईकोर्ट ने पूर्व सीजेएम सुधांशु सुधीर के तबादले के विरोध में प्रदर्शन करने वाले संभल के 25 अधिवक्ताओं को जारी किया नोटिस

संभल, 13 फ़रवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिला न्यायालय के 25 अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर के तबादले के विरोध में प्रदर्शन करने के मामले में की गई है। जिला जज की ओर से शुक्रवार को सभी अधिवक्ताओं को ये नोटिस तामील कराए गए।

पूर्व सीजेएम विभांशु सुधीर का तबादला 20 जनवरी को सुल्तानपुर के लिए कर दिया गया था। इसके विरोध में 21 जनवरी को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में दर्जनों अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय में प्रदर्शन किया था। उन्होंने सीजेएम के तबादले को रद्द करने की मांग की थी।

सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी 2026 को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह याचिका संभल कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई सराय निवासी आलम के पिता यामीन ने दायर की थी।

आलम ने दावा किया था कि 24 नवंबर 2024 को एक विवादित धार्मिक स्थल (शाही जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर) के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में उसे पुलिस की तीन गोलियां लगी थीं। इसी घटना के संबंध में सीजेएम ने पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए थे।

अधिवक्ता राजेश यादव ने बताया कि कुछ अधिवक्ताओं को नोटिस मिल गए हैं, जबकि कुछ को अभी मिलने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिवक्ताओं के पास नोटिस पहुंचने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किन-किन अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं।

हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामला पहुंचा। 10 फरवरी को न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, 5 हफ्ते के बाद 23 मार्च को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।

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