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फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी को अंतरिम जमानत

44 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामले

नई दिल्ली, 13 फ़रवरी (हि.स.)। 44 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा मामले में उदयपुर जेल में बंद फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

श्वेतांबरी भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई स्थित दफ्तर पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतगी ने कहा कि इस मामले में कम-से-कम श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी जाए।

इस मामले में शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये मामला 44 करोड़ के फर्जीवाड़े का है। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या पैसे की वसूली का हथियार आपराधिक मुकदमा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर निरस्त करने की याचिका नहीं दाखिल की है। इसमें राजस्थान में केस कैसे बना। कोर्ट ने इस मामले में अजय मुर्दिया को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान रोहतगी ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसके ऊपर फिल्म बने। दोनों फिल्म फ्लॉप हो गई, इसमें विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी का भला क्या दोष। फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है।

बता दें कि शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया इंदिरा आईवीएफ के मालिक हैं।

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