खाली प्लॉट की खरीद पर लगाया जीएसटी, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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जयपुर, 22 जनवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने बगरू विस्तार फेज द्वितीय में नीलामी के बाद सफल बोलीदाता के पक्ष में डिमांड लेटर जारी करने के दौरान संबंधित प्लॉट पर जीएसटी लगाने पर रीको को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता जीएसटी राशि को छोड़कर मूल राशि जमा कराता है तो ई-नीलामी को रद्द नहीं किया जाए। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आशीष गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने अदालत को बताया कि रीको ने बगरू विस्तार फेज द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट बेचान के लिए ई-नीलामी आयोजित की थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया और सबसे अधिक ऊंची बोली लगाने के बाद उसे सफल घोषित किया गया। वहीं गत 3 सितंबर को उसे शेष राशि जमा कराने का डिमांड नोटिस जारी किया गया। याचिका में कहा गया कि इस डिमांड नोटिस में रीको ने मूल राशि के साथ-साथ जीएसटी राशि भी जमा कराने को कहा। जबकि यह खाली प्लॉट है और वहां से न तो किसी वस्तु की सप्लाई होती है और ना ही किसी तरह की सेवा उपलब्ध कराई जाती। ऐसे में खाली प्लॉट पर जीएसटी शुल्क कैसे लगाया जा सकता है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने रीको से जवाब तलब करते हुए ई-नीलामी को रद्द नहीं करने को कहा है।

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