संभल हिंसा: संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस जवानाें के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

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संभल, 14 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल हिंसा मामले में सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जनपद संभल की सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के दौरान एक युवक को गोली लगने के मामले में युवक के पिता की याचिका पर सीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ संभल अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं।

संभल हिंसा मामले में चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि आलम को गोली मारी गई थी।

उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से जुड़े मामले में अदालत के आदेश के बाद नया मोड़ आ गया है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश हिंसा में घायल युवक के पिता यामीन की याचिका पर दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आलम नाम का युवक सामान बेचने गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल सदर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी । अदालत ने सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कमर हुसैन ने बताया कि याचिका कर्ता यामीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संभल अनुज तोमर समेत 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं । साथ ही मुकदमा दर्ज करके सात दिन के अंदर न्यायालय को अवगत भी कराना है।

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