रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका में कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों के लापता होने को लेकर चिंता जाहिर की गई थी । इस मामले में केंद्र को निर्देश देने की अपील की गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई को टाल दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, “आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील हैं। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहां गैरकानूनी ढंग से आया है, तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा, आदि के अधिकारी, हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हीबस कॉर्पस) जैसी मांगें करना काफी काल्पनिक बात है।”

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