सहारनपुर मे पूर्व एमएलसी व फरार गैंगस्टर इकबाल की 2.76 अरब की 56 सम्पत्तियां कुर्क

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सहारनपुर, 17 फ़रवरी (हि.स.)। सहारनपुर जिला प्रशासन ने बसपा के पूर्व एमएलसी व सपा बसपा सरकार के समय के खनन माफिया, गैंगस्टर मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला की अवैध रूप से अर्जित 56 सम्पत्तियों को कुर्क किया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत डीएम मनीष बंसल के आदेश पर की गई। कुर्क की गई सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

प्रशासन के अनुसार, मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला एक संगठित गिरोह का सरगना है। उसके बेटे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, अलीशान, अफजाल और अन्य सहयोगी भी इस गिरोह में शामिल हैं। इनके खिलाफ वर्ष 2022 में थाना मिर्जापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इकबाल पर जनपद, गैर जनपद और गैर राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 50 मुकदमें दर्ज हैं।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने वन क्षेत्रों से खैर समेत अन्य लकड़ी की चोरी, तस्करी, अवैध खनन और जमीनों पर अवैध कब्जे जैसे अपराध किए। आरोप है कि इन अवैध गतिविधियों से अर्जित धन का उपयोग सरकारी और निजी जमीनों को डराने-धमकाने तथा धोखाधड़ी के जरिए खरीदने या कब्जाने में किया गया। इसी अवैध कमाई से करोड़ों रुपये की सम्पत्तियां बनाई गईं।

प्रशासनिक आंकलन के अनुसार, कुर्क की गई इन जमीनों की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 2 अरब 76 करोड़ रुपये है। ये सम्पत्तियां इकबाल, उसके परिजनों, आश्रितों और विभिन्न कंपनियों व सहयोगियों के नाम पर दर्ज थीं। विस्तृत जांच के बाद सभी 56 सम्पत्तियों को अवैध आय से अर्जित माना गया और उन्हें कुर्क कर लिया गया।

जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि प्रशासक नियुक्त तहसीलदार बेहट कुर्क सम्पत्तियों का उचित और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और अवैध संपत्ति के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक आधार को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

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