प्रदेश में खुले मैदान या पार्क के अतिक्रमण की अनुमति देने पर हाईकोर्ट की रोक

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–कहा गाजियाबाद पार्क मामले में प्राधिकारी याची की शिकायत पर कानून के तहत उचित आदेश दें

प्रयागराज, 13 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जो एरिया पार्क या खुले मैदान के लिए चिन्हित किया गया है, उसके अतिक्रमण की अनुमति न दी जाय। कोर्ट ने गाजियाबाद के मामले में याची की शिकायत पर प्राधिकारी को कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने सोसायटी फार वायस आफ ह्यूमन राइट्स एण्ड जस्टिस की तरफ से दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा 2013 से जनहित याचिका विचाराधीन है, अब भी पार्क को अन्य उपयोग में लेने की शिकायत बनी हुई है। इसलिए निर्देश के साथ याचिका निस्तारित कर दी।

याचिका पर अधिवक्ता का इतर काम के लिए मनमाना दुरूपयोग किया जा रहा है। याचिका में पार्क या खुले मैदान का अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाने तथा पार्क को पार्क ही रहने देने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। ताकि क्षेत्र का वातावरण-पर्यावरण संतुलित बना रहे। जिस पर कोर्ट ने याची को प्राधिकारी के समक्ष दो हफ्ते में इस आदेश के साथ प्रत्यावेदन देने तथा उस पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

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