यू-ट्यूब चैनल के दो पत्रकारों पर जिला अस्पताल के सीएमएस ने दर्ज करवाई रिपोर्ट, ब्लैकमेल कर फर्जी खबर चलाने का आरोप

0
7

नोएडा, 15 फ़रवरी (हि.स.)। थाना सेक्टर 39 में जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने यू-ट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि यह लाेग ब्लैकमेल करते हैं। एक्सटॉर्शन वसूलते हैं तथा झूठी व भ्रामक सूचना प्रसारित कर सरकारी अस्पताल व अधिकारियों की छवि धूमिल करते हैं। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

थाना सेक्टर 39 के प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ल ने रविवार काे बताया कि डॉक्टर अरविंद मलिक चिकित्सा अधीक्षक जिला संयुक्त चिकित्सालय गौतम बुद्ध नगर ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मनोज शर्मा, सूरज दीक्षित आदि जो कि स्वयं को यूट्यूबर पत्रकार बताते हैं, वे लोग जानबूझकर सरकारी अस्पताल के अधिकारियों को धमकाकर अवैध लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार इन लोगों द्वारा समय-समय पर अस्पताल प्रशासन एवं अधिकारियों से यह कहा गया कि यदि उन्हें व उनके साथियों को अस्पताल परिसर में अनुचित सुविधा, फायदे, हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी गई तो वे अस्पताल के अधिकारियों के विरुद्ध झूठा, भ्रामक खबर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित करेंगे, उनमें से एक व्यक्ति मनोज शर्मा जो पूर्व में जिला संयुक्त चिकित्सालय नोएडा में अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहा है, तथा शिकायत के आधार पर जेल जा चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसका साथी सूरज दीक्षित जिसकी मां बिना वैधानिक आधार के चिकित्सालय में उपस्थित रहकर अवांछित गतिविधियों में लिप्त रहती है, उसे अस्पताल कर्मियों की शिकायत पर अवैध गतिविधियों के लिए चेतावनी दी जा चुकी है। उनके अनुसार उक्त व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से यह धमकी दी गई कि वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वीडियो को एडिट कर अस्पताल की छवि खराब करने वाली सामग्री प्रसारित करेगा। इससे अस्पताल व अधिकारियों की सामाजिक व प्रशासनिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचे। उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा उसकी अवैध व अनुचित मांगों को अस्वीकार किए जाने के पश्चात उक्त व्यक्तियों ने जानबूझकर भ्रामक, असत्य वीडियो, तथ्यों को काट छांटकर एडिट किया तथा उसे यूट्यूब चैनल व डिजिटल माध्यम से प्रसारित किया। उनके अनुसार इनके इस कृत्य से अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों की छवि धूमिल हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 221,351(2), 356(2) तथा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66 डी के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here